अत्यधिक ठंड को देखते हुए दिनांक 15.01.2025 से 18.01.2025 तक जिले के सभी निजी/सरकारी विद्यालयो में कक्षा-8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध

जिले में जारी ठंड के चलते बच्चों के स्वास्थ्य के साथ जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। भोजपुर डीएम तनय सुल्तानिया ने इससे बचाव के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) एवं निजी कोचिंग संस्थानों में वर्ग- 08 तक के शैक्षणिक गतिविधियों पर अगामी 18 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं वर्ग- 09 से उपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 03:30 बजे के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेगा। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को निदेश देते हुए कहा कि वे निर्गत आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को गति दें। यह आदेश भोजपुर जिला में 18 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।

